देहरादून जिले में 89 मतदेय स्थलों को निरस्त किया गया

देहरादून। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसरण में आयोग के पूर्व अनुमोदन से संसदीय विधान सभा (15-चकराता (अ.ज.जा), 16-विकासनगर, 17-सहसपुर, 18-धर्मपुर,19-रायपुर, 20-राजपुर रोड (अ.जा), 21-देहरादून केन्टोमेंट, 22-मसूरी, 23-डोईवाला व 24-ऋषिकेश) निर्वाचन क्षेत्र हेतु मतदान क्षेत्रों अथवा मतदाता समूहों का उपबन्ध किया गया है। जनपद में पूर्व में विद्यमान मतदेय स्थलों 1795 में से 89 मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की कमी के कारण इन मतदेय स्थलों को निरस्त किया गया है जनपद में अब मतदेय स्थलों की संख्या 1706 हो गई है तथा 5 मतदेय स्थलों का भवन परिवर्तित किया गया है।


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